कोरोना नियम तोडऩे पर इंडिगो का एक्शन
नई दिल्ली : कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं फ्लाइट और एयरपोर्ट पर कोरोना नियमों में लापरवाही बरते जाने पर कोर्ट की सख्ती के बाद ऐसे मामलों पर एक्शन जारी है। इंडिगो ने दिल्ली-हैदराबाद और नागपुर-गोवा फ्लाइट से यात्रा करने पहुंचे पैसेंजर्स पर कार्रवाई की है और उन्हें नहीं ले जाया गया। पैसेंजर्स ने क्रू के बार-बार एनाउंसमेंट करने के बावजूद मास्क नहीं लगाया। इन पैसेंजर्स के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज की गई।
9 पैसेंजर्स पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के बाद तीन एयरलाइंस ने इस एक हफ्ते में एक्शन लिया है। इस तरह का एक्शन पांचवी बार लिया गया है। एलाइंस एयर में 4 मामलों में एक्शन लिया गया, ये सभी एक ही फ्लाइट का हिस्सा थे। वहीं इंडिगो ने इस हफ्ते 3 मामलों में एक्शन लिया है। इसके अलावा एयर एशिया इंडिया ने एक फ्लाइट में 2 पैसेंजर्स के खिलाफ एक्शन लिया। डीजीसीए के अधिकारी इस बात में लगे हुए हैं कि एयरपोर्ट और फ्लाइट में सुरक्षा अधिकारियों, क्रू, एयरपोर्ट अधिकारियों के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए।
फ्लाइट में मास्क नहीं पहनने वालों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उल्लंघन के मामलों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीसीए को निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सही से नहीं पहन रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने दिशा-निर्देश में कहा कि कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए, साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि फ्लाइट में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स सही तरीके से मास्क का इस्तेमाल करें।
कोर्ट ने दिशा-निर्देश में कहा कि सरकार के नियमों के मुताबिक मुंह और नाक को ढंकते हुए यात्रियों को सही तरीके से मास्क लगाए जाने को डीजीसीए सुनिश्चित करे। इसके लिए फ्लाइट के भीतर जांच करने का भी निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए या सही तरीके से नहीं लगाए हुए पाए जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाला जाए।
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