अभियोग की विवेचना कर रहे पुलिसकर्मी पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप, डीजीपी ने किया निलंबित

देहरादून: पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल के विभिन्न शिकायती प्रकरण जहां शिकायतकर्ता जनपद पुलिस द्वारा की गयी जांच, विवेचना से संतुष्ट नहीं थे, की समीक्षा की गयी।
समीक्षा के दौरान जनपद हरिद्वार के एक प्रकरण में, बहादराबाद निवासी विवेक कुमार ने 30 सितम्बर 2020 को प्रेषित अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में विवेचक पर आरोप लगाते हुए उल्लेख किया गया था कि उसके विरूद्ध थाना बहादराबाद में पंजीकृत धोखाधड़ी से सम्बन्धित एक अभियोग में विवेचक द्वारा उस पर वादी से समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है।
उक्त शिकायती प्रकरण की समीक्षा में जनपद प्रभारी, थाना प्रभारी, जांच अधिकारी, विवेचना अधिकारी और शिकायतकर्ता यथास्थान से मौजूद रहे। अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित जांच पत्रावली की समीक्षा एवं सभी उपस्थित जनों का पक्ष सुनने के पश्चात सम्बन्धित विवेचना अधिकारी को दोषपूर्ण मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने, प्रकरण की जांच समय से सहायक पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को प्रेषित न करने पर सम्बन्धित प्रधान लिपिक का उत्तरदायित्व तय करने एवं प्रकरण की जांच सक्षम अधिकारी से कराते हुए 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को निर्देशित किया गया है।

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