बकाएदार का भवन कुर्क किया
अल्मोड़ा: उप जिलाधिकारी सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि बैंक आफ इण्डिया एवं जिला पंचायत की बकायेदार शान्ति बिष्ट पत्नी भीमेन्द्र सिंह निवासी बसभीड़ा निकट सरस्वती मंदिर चीनाखान द्वारा क्रमशः रू0 30,73,000.00 (तीस लाख तिहत्तर हजार रू0) एवं रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रू0) कुल 30,73000.00 (तीस लाख तिहत्तर हजार रू0) की अदायगी न किये जाने के फलस्वरूप बकायेदार के नाम मौजा म्यू भीतर पटटी खासपर्जा तहसील व जिला अल्मोड़ा एक नाली चैदह मुटठी भूमि एवं भूमि में निर्मित भवन को 01 दिसम्बर को कुर्क किया गया है।
उन्होंने बताया कि अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिये 1950 ई0 के उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 284 के अधीन रू 30,73000.00 (तीस लाख तिहत्तर हजार रू0) की अदायगी न किये जाने के फलस्वरूप बकायेदार के नाम मौजा म्यू भीतर पटटी खासपर्जा तहसील व जिला अल्मोड़ा एक नाली चैदह मुटठी भूमि एवं अन्य बकाया जाने के करण स्वीकृति दी गयी है। उन्होंने बताया कि उक्त सम्पत्ति का विक्रय 15 जनवरी, 2021 को बसभीड़ा निकट सरस्वती मन्दिर चीनाखान तहसील व जिला अल्मोड़ा में पूर्वान्ह् अपरान्ह् में की जायेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए विक्रय अधिकारी अधिकारी तहसीलदार अल्मोड़ा को नामित किया गया है।