वर्ग 3 और 4 के कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक, सरकार ने किया शासनादेश जारी
देहरादून उत्तराखंड सरकार ने वर्ग 3 और वर्ग 4 के भूमि पर कब्जाधारियों को उनका मालिकाना हक दे दिया है। सोमवार शाम राजस्व सचिव ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश जारी होने के बाद लोगों को मालिकाना हक मिल पाएगा, जिसकी मांग वे लंबे समय से करते आ रहे हैं।
कैबिनेट में पास हुए वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि के लिए कब्जा धारकों को उनका मालिकाना हक देने को लेकर लिए गए फैसले पर सोमवार को शासनादेश जारी हो गया है। जिसके बाद अब 30 जून 1983 या फिर इससे पूर्व वर्ग 3 के कब्जाधारियों को यह अधिकार मिल पाएगा। राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए इस शासनादेश को 1 साल के लिए जारी किया गया है। जिसमें सर्किल रेट के आधार पर दरें तय की गई है। इसके अलावा नगर पंचायत लाल कुआं में भी अवैध कब्जा धारकों को 2004 के सर्किल रेट के आधार पर कब्जा देने का आदेश जारी किया जा चुका है। शासन से जारी हुए ऑर्डर के अनुसार 52।71 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर भूमि धारकों को अधिकार दिया गया है।